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जयपुर शहर की अधीनस्थ अदालत ने ऑनर किलिंग के सात साल पुराने चर्चित मामले में सास ससुर सहित पांच जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रेम विवाह से नाराज होकर दामाद की हत्या करने के मामले में युवती के पिता जीवण राम, मां भगवानी देवी, भगवाना राम, शूटर विनोद व रामदेव को दोषी मानते हुए यह सजा दी गई। दो अन्य आरोपियों को इस मामले में दोषी नहीं मानते हुए बरी कर दिया। जयपुर जिला क्षेत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने यह सजा सुनाई।
दोषी ठहराए गए जीवण राम की बेटी ने केरल निवासी अमित नायर से वर्ष 2012 में प्रेम विवाह किया। इसके बाद बेटी ने संपत्ति से हक त्याग कर दिया। शादी के बाद युवती अपने पति से साथ केरल चली गई। प्रेम विवाह करने के कारण दामाद को मारने के लिए सास-ससुर ने सुपारी दी थी।
शूटरों ने मारी थी चार गोलियां
युवती के परिजन ने वर्ष 2017 में विनोद और रामदेव को अमित की हत्या की सुपारी दी। मौका देखकर सिविल इंजीनियर अमित नायर को 4 गोलियां मारी गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों शूटर अजमेर रोड तक कार से गए और वहां से बस से सूरत पे चले गए। दोषी ठहराए गए शेष व्यक्ति कार से डीडवाना चले गए। इसके बाद पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रामदेव मौका देखकर भाग गया। उसे कुछ दिनों बाद जोधपुर के पीपाड ने सिटी से गिरफ्तार किया गया।
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