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जयपुर-सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की बैठक में बुधवार को महिला आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है
अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी।
बैठक में अलग-अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई। इसमें पुलिस अधीनस्थ चयन सेवा के नियमों में संशोधन करने समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं।