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जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने स्कूल से घर जाने के दौरान 10 वर्ष की छात्रा से अश्लीलता करने वाले स्कूल बस चालक के खिलाफ सख्ती दिखाई। कोर्ट ने दोषी बस चालक को सात साल कारावास की सजा सुनाई, वहीं एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
पीठासीन अधिकारी कैलाश अटवासिया ने पांचवी कक्षा की छात्रा से संबंधित मामले में यह आदेश दिया। यह मामला 2023 में अमरसर थाने में दर्ज हुआ। दोषी वाहन चालक की घटना के समय उम्र 57 साल थी। विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के चाचा ने मई 2023 में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई।
रिपोर्ट में कहा कि उसकी भतीजी निजी स्कूल में पढ़ती है। वह स्कूल से वापस आ रही थी। सभी सवारियों के उतरने के बाद बस में अकेली रह जाने पर चालक ने उसे पानी की बोतल देने के बहाने अपने पास बुलाया और अश्लीलता की। जब पीड़िता चिल्लाई तो दोषी ने उसे छोड़ दिया। पीड़िता ने घर पहुंच कर परिजन को घटना की जानकारी दी। वहीं वाहन चालक की ओर से कहा गया कि रंजिश के चलते उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया