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दांतराई-धाण ग्राम पंचायत में प्रशासक पद से पदमुक्त किए गए शंकरलाल राणा सहित अन्य सदस्यों को उच्च न्यायालय जयपुर से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने राज्य सरकार के विभागीय आदेश पर स्थगन देते हुए पदमुक्ति की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद सोमवार को राणा ने पुनः प्रशासक पद का कार्यभार संभाला।
पदभार ग्रहण करते ही ग्रामीणों ने राणा और अन्य सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान सदस्य हरजीराम कोली, जबरसिंह राव, लक्ष्मी देवी पुरोहित, मालाराम कलबी एवं रमेश कुमार कलबी ने भी पदभार ग्रहण किया। जानकारी के अनुसार पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर ने गत 1 जनवरी को जारी आदेश में राणा को पदमुक्त किया थाइस पर राणा सहित अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने 30 जनवरी को पारित आदेश में विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई। इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव के निर्देश पर पंचायत समिति रेवदर के विकास अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करवाया।गौरतलब है कि ग्राम पंचायत धाण में कथित रूप से नियमों की अनदेखी कर लगभग 59 भूखंडों के आवंटन का मामला सामने आया था। इसी प्रकरण में विभागीय कार्रवाई कर पदमुक्त किया था। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आगामी आदेश तक विभागीय कार्रवाई पर रोक रहेगी।

