PALI SIROHI ONLINE
बाली उपखंड के देसूरी में 2018 के हत्या के एक मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारो आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार 16 नवंबर 2018 को केसाराम गरासिया ने अपनी बेटी गीता की हत्या का मामला देसूरी थाने में दर्ज कराया था पुलिस ने मामले की जांच के बाद नरेश, पाबूडी, पप्पूराम, कालूराम, सुमि और मोतीलाल के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई करते हुए एडीजे ललित डाबी ने आरोपी मगरतलाब निवासी नरेश, पाबूडी, पप्पूराम और देसूरी निवासी मोतीलाल देवासी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि देसूरी निवासी कालूराम और सुमि को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्रवणसिंह सोलंकी ने पैरवी की।