PALI SIROHI ONLINE
चित्तोड़गढ़-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सभी पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। यह सत्यापन हर साल किया जाता है। विभाग के अनुसार पात्र सभी पेंशनर्स अपना भौतिक सत्यापन अवश्य करवा लें। अन्यथा सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद हो जाएगी। पेंशनधारक अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, अटल सेवा केंद्र एवं ई-मित्र प्लस केंद्रों पर अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से करवा सकते हैं। अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक संस्थापक आइरिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा। एंड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकॉग्निशन के आधार पर भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। अगर किसी पेंशनधार का इन सबसे भौतिक सत्यापन नहीं होता है, तो पेंशनर पेंशन स्वीकार करने वाले अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवा सकेगा।
बायोमेट्रिक लाभ लेने वाले को जरूरत नहीं
किसी पेंशनर की ओर से जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक के माध्यम से लिया गया हो, तो उसे भौतिक सत्यापन कराने की जरूरत नहीं है।
बायोमेट्रिक सेवा में राशन, चिकित्सा बीमा आदि शामिल है। ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण भौतिक सत्यापन करवाने में असमर्थ हैं, तो संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों की ओर से मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही उनका सत्यापन किया जाएगा।
सत्यापन के लिए यह लेकर जाएं दस्तावेज
पेंशनधारी को अपने पीपीओ नम्बर, जनआधार नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर लेकर ई-मित्र पर स्वंय को उपस्थित होना होगा। अपने बायोमेट्रिक सत्यापन दर्ज कर अपने जीवित होने के प्रमाण के साथ साथ पुत्र सरकारी सेवा में नहीं होने एवं वार्षिक आय निर्धारित आय से अधिक नहीं होने की स्वघोषणा करनी होगी।