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रायपुर-ब्यावर जिले के रायपुर में एक फर्म ने लीज पर मिले जमीन से ज्यादा क्षेत्र में खनन कर लिया। इस मामले में खनिज विभाग ने 10 गुना रॉयल्टी वसूलकर 37 करोड़ 73 लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के आदेश पर खनिज विभाग ने रायपुर उपखंड क्षेत्र की चांग तहसील के अमरगढ़ में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म द्वारा लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करते हुए पाए जाने पर नाप-जोख की। खनिज विभाग की गणना के अनुसार कुल 130,110.96 टन अवैध खनन हुआ, जिसके लिए पेनल्टी राशि रॉयल्टी का 10 गुना वसूली योग्य बनती है।
इसके अनुसार, खनिज विभाग ने 10 गुना रॉयल्टी वसूलकर 37 करोड़ 73 लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जांच में अवैध खनन क्षेत्र 5,571 वर्ग मीटर और अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22,274 वर्ग मीटर पाया गया।
जिला कलेक्टर को पूर्व में उक्त फर्म के खिलाफ ग्रामवासियों द्वारा अवैध खनन और अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की जांच और सत्यापन के लिए जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी रायपुर को संयुक्त दल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच करने और यदि शिकायत सही हो तो कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इसी के तहत उपखंड अधिकारी रायपुर, तहसीलदार, पटवारी हल्का चांग, खनिज और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी ग्राम अमरगढ़ के खसरा नंबर 84 पर पहुंचे। जांच दल को मौके पर लीज होल्डर उपस्थित नहीं मिले।
जांच में पाया गया कि माइनिंग लीज ML 39/02 का राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। खनिज विभाग के अनुसार, खसरा नंबर 84 में ML 39/02 का क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है। मौके पर खनिज विभाग को लीज के दो सीमा चिन्ह मिले। बाकी दोनों तरफ किए गए माइनिंग किए गए, जो रिकॉर्ड में नहीं मिले।
राजस्व और खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खनन क्षेत्र ML 39/02 का सीमांकन किया गया। लीज होल्डर द्वारा लीज क्षेत्र से अधिक क्षेत्र और चक भूमि में अवैध खनन करना तथा सामग्री डालकर अतिक्रमण करना पाया गया। इसी के तहत प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में लगभग 38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। मौके पर उपखंड अधिकारी श्री गुलाब सिंह, तहसीलदार रायपुर, खनिज अभियंता श्री जगदीश मेहरावत सहित प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।