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भीनमाल-राज्य सरकार ने मंडी शुल्क की पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया है। अब मंडी यार्ड के बाहर कृषि जिंसों का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारियों को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क मंडी समिति में प्रत्येक माह जमा कराना होगा।
श्री सूरजपाल सिंह कृषि उपज मंडी समिति के सचिव डॉ. पूरण सिंह जैतावत ने बताया कि मंडी में अनाज, दहलन, मसाले, गुड, इमारती लकड़ी और अन्य क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारियों को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क मंडी समिति में प्रत्येक माह जमा कराना होगा। नई व्यवस्था राजस्थान कृषि विपणन विभाग के आदेश के बाद लागू हो गई है। सचिव ने बताया कि मंडी यार्ड के बाहर व्यापार होने वाले कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क वसूलने की पुरानी प्रक्रिया लागू होने से मंडी राजस्व में वृद्धि होगी। गुड और चीनी पर मंडी शुल्क न होने से केवल कृषक कल्याण शुल्क ही लगेगा। शेष अनुज्ञप्त कृषि जिंसो पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क लगेगा।