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भीनमाल | चैक अनादरण के मामले में अपर सेशन न्यायालय ने 5 अलग अलग मामलों में एक आरोपी. को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 16 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार चैक बाउंस के 5 मामलों में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैसले को स्थायी रखते हुए आरोपी मंगलाराम पुत्र होतीराम माली निवासी हाई स्कूल के पीछे टेकरावास भीनमाल की 5 अपील खारिज कर दिया।
उसके बाद अलग-अलग 5 मामलों में सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने की सूरत में 10 महीने का कारावास अलग से भुगतना होगा। परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार नागर ने पैरवी की।