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बर/मारवाड़-9 साल की मासूम बेटी की जमीन पर पटक-पटक कर हत्या कर देने वाले पिता को उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मनोहर काठात पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति पर मासूम की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसकी जान ले ली।
अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार बागड़ी ने बताया कि इसकी रिपोर्ट 11 मार्च 2020 को दर्ज हुई थी। बच्ची की मां सुनीता काठात, जो गांव शाहपुरिया ढीमड़ी चांग में अपने परिवार सहित रहती है। उसका पति डासरिया बाडिया चिताड़, थाना सेन्दड़ा (ब्यावर) का रहने वाला है।
सुनीता ने शिकायत में बताया कि 10 मार्च को सुबह पति मनोहर ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी 9 माह की मासूम बेटी रवीना की हत्या कर दी। उसने बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माना। कुछ ही मिनटों में बच्ची ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया

