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बांसवाड़ा-बांसवाड़ा में सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने लूट के मामले में फैसला सुनाया है। इसमें 5 आरोपियों को 5 साल की कैद के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर योगेश सोमपुरा ने बताया- इस मामले में 11 गवाहों को पेश किया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया।
जानकारी के अनुसार परिवादी धर्मवीर सिंह ने 3 जून 2016 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी कि वो उसके दोस्त बलराम और जितेंद्र कागदी पिकअप वियर के पास से रात को 10.30 बजे आ रहे थे। कुछ दूरी पर अर्जुन का ढाबा पर 5 से 6 लड़के खड़े हुए थे। उनके पास सरिए, चाकू और लाठियां थी। उन्होंने रोका और गर्दन पर चाकू रखकर छीना-झपटी की। फिर मारपीट शुरू कर दी। जब विरोध किया तो जितेंद्र सिंह के पैर पर चाकू से हमला कर दिया। इसके अलावा डराकर बलराम का मोबाइल और रुपए छीन लिए।
इसी दौरान एक अन्य गाड़ी पास से गुजरी तो बदमाश भाग निकले। पीछा किया तो एक बदमाश पकड़ में आ गया। पकड़े गए आरोपी के मोबाइल से अन्य आरोपियों को कॉल किया। कुछ देर में सूरजपोल चौकी से जाब्ता आ पहुंचा। आरोपी ने नाम मुकेश पुत्र रमन निवासी पीपलोद का होना बताया। उसने भागे हुए आरोपी का नाम विकास, लक्ष्मण, दिनेश और परमेश बताया। पुलिस ने पूछताछ कर आरोपियों को पकड़ा और वारदात का खुलासा किया। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश कर सुनवाई हुई। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। जिसमें 5 आरोपियों को 5 साल की कैद के साथ 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।