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अलवर। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संया-3 नरेश सिंह ने शनिवार को पति की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड आदेश दिया। इसके बाद महिला को जेल भेज दिया गया
विशिष्ट लोक अभियोजक विजय सौगत ने बताया कि शहर के गणेश गुवाड़ी बुधविहार निवासी पूनम (38) का 25 जून 2021 को किसी बात को लेकर झगड़ा को लेकर अपने पति पूरण जाटव से झगड़ा हो गया था। इस दौरान पूनम ने अपने पति पूरण के सिर पर बेसबॉल के डंडे से प्रहार कर दिया।
जिससे पूरण की मौत हो गई। प्रकरण में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई पूरी कर शनिवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त महिला पूनम को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।