PALI SIROHI ONLINE
सिरोही/पिंडवाड़ा | अजारी पंचायत सरपंच लीला देवी को हाइकोर्ट से स्थगन आदेश मिला है। हाइकोर्ट से स्टे मिलने पर लीलादेवी अजारी ग्राम पंचायत की सरपंच रहेगी। गौरतलब है कि 8 नवंबर को पंचायतीराज विभाग के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के शासन उप सचिव (द्वितीय) ने अजारी सरपंच लीलादेवी को पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद से हटा दिया था।
उन पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकारी भवनों पर रंगरोगन करवाने, वार्ड 7 में नाली निर्माण कार्य व सार्वजनिक श्मशान घाट विकास कार्य में अनियमितता बरतने की जांच में दोषी पाए जाने पर पंचायतीराज विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था। सरपंच ने हाईकोर्ट की शरण ली और हाइकोर्ट ने उन्हें इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया है।