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पाली-मुख्यमंत्री यात्रा कार्यक्रम के दौरान रोहट क्षेत्र की 10 किमी परिधी में ड्रोन रहेंगे प्रतिबंध

Pintu Aggarwal by Pintu Aggarwal
April 29, 2026
in Local
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PALI SIROHI ONLINE

खीमाराम मेवाडा/पिन्टू अग्रवाल

*मुख्यमंत्री यात्रा कार्यक्रम के दौरान रोहट क्षेत्र की 10 किमी परिधी में ड्रोन रहेंगे प्रतिबंध*

पाली, 29 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरूवार को जिला पाली के रोहट क्षेत्र के ग्राम नया चेण्डा का यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि ग्राम नया चेण्डा, तहसील रोहट के 10 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में ड्रोन (यूएवी) के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 01 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उद्देश्य वीवीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

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