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सिरोही | अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही ललित डाबी ने रेवदर थाना क्षेत्र के जीरावल गांव में हुए बहुचर्चित हत्या प्रकरण में सजा सुनाई। आरोपी लालाराम पुत्र मोटाजी । निवासी जीरावल को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त श्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश डाबी ने साक्ष्यों एवं गवाहों के परीक्षण के उपरांत पाया कि अभियोजन पक्ष हत्या का आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियोजन की ओर से 23 गवाहों को परीक्षित करवाया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह पेश किए गए। हमला 27 जुलाई 2021 को सुबह करीब 6:30 बजे सरहद मौजा जीरावल में हुआ था।

