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खीमाराम मेवाडा
पाली। सुमेरपूर उपखण्ड में 3 प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग पाये जाने पर रसद विभाग की कार्यवाही,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले मंे घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग, अवैध रिफिलींग के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों व दुकानों एवं गोदामों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही कर रही है।
जिला रसद अधिकारी कमल कुमार पंवार द्वारा गठित जांच दल द्वारा पाली जिले के सुमेरपुर ब्लॉक में आज शुक्रवार को 8 प्रतिष्ठानों एवं दुकानो का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें 3 प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने पर कुल 7 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्ती की कार्यवाही की गई। जिसमें सुमेरपुर शहर स्थित मैसर्स आर.जे. 22 रेस्टोरेन्ट से 3 घेरलू गैस सिलेण्डर, तखतगढ स्थित मैसर्स स्वास्तिक रेस्टोरेन्ट से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं कोसेलाव स्थित मैसर्स शिव मिष्ठान भंडार से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार जिले मंे घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग, अवैध रफिलींग इत्यादि के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों, दुकानों, गोदामों एवं गैस एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। कार्यवाही में संयुक्त जांच के प्रवर्तन अधिकारी जितेन्द्र सिंह आशिया एवं प्रवर्तन निरीक्षक भरत कुमार मौजूद रहे।

