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पाली-‘न्याय आपके द्वार’’ विशेष अभियान की अवधि एक माह बढ़ी
पाली, 18 फरवरी। आमजन की शिकायतों व विवादों के निराकरण के उद्देश्य से राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष अभियान न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान प्रारंभ किया गया। अभियान को 10 मार्च तक एक माह के लिए बढ़ाया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला न्यायाधीश विक्रम सिंह भाटी, ने बताया कि आमजन की शिकायतों एवं विवादों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान ‘‘न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान’’ प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान की अवधि एक माह बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई सरकारी उपक्रम या जनोपयोगी सेवा अपनी कर्तव्य पालना में असफल रहता है तो स्थायी लोक अदालत आम आदमी के लिए न्याय का सरल एवं सस्ता उपाय है। अभियान के तहत जनोपयागी सेवाएं यथा बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक/शैक्षणिक सेवाएं, आवास एवं भू-सम्पदा सेवाएं, एलपीजी सेवा आदि से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई स्थायी लोक अदालत में निःशुल्क होगी।
इस अभियान के दौरान विहित प्रारूप अथवा सरल हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र, रालसा के समर्पित मोबाईल नंबर 9119365734 पर सीधे व्हाट्सएप पर प्रेषित किए जा सकेंगे। शिकायत के संबंध में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पीएलवी शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालत में निःशुल्क पैरवी के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसील, पैनल अधिवक्ता को नियुक्त किया जाएगा।

