• April 19, 2026

अल्पकालीन फसली ऋण की अदायगी तिथि 15 मई तक बढ़ाई गई

PALI SIROHI ONLINE

*अल्पकालीन फसली ऋण की अदायगी तिथि 15 मई तक बढ़ाई गई*

पाली, 19 अप्रैल। पाली केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित खरीफ 2025 के अल्पकालीन फसली ऋण अब 15 मई 2026 तक जमा कर सकेंगे।

बैंक के प्रबंध निदेशक प्रशांत कल्ला ने बताया कि पूर्व में इन ऋणों की देय तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर 15 मई 2026 अथवा ऋण वितरण तिथि से एक वर्ष (जो भी पहले हो) कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में किसान संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति या बैंक शाखा में बकाया ऋण राशि जमा कर सकेंगे। निर्धारित समयावधि में ऋण चुकाने पर किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जाएगी, जिसमें 4 प्रतिशत ब्याज सहायता राज्य सरकार द्वारा एवं 3 प्रतिशत ब्याज सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

इस निर्णय से बैंक के लगभग 17,420 किसानों को लाभ मिलेगा, जो अब 15 मई 2026 तक बिना ब्याज के अपनी बकाया ऋण राशि जमा कर सकेंगे।

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