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खीमाराम मेवाडा
अब अगर होटल रेस्टोरेंट मिठाई एव ढाबा पर घरेलू सिलेंडर लगाया पाया गया तो पुलिस मे होगा मुकदमा होगा दजॅ,ओर घर का डोमेस्टिक कनेक्शन भी जब्त होगा सरकार ने दिए आदेश
तखतगढ 14 फरवरी (खीमाराम मेवाडा) सावधान अगर कही भी होटल रेस्टोरेंट मिठाई की दुकान फैक्ट्री एव ढाबा या चाय की थडी पर घरेलू छोटा लाल सिलेंडर उपयोग मे लेते पाया गया तो अब सावधान हो जाए अन्यथा आपके खिलाफ पुलिस थाने मे मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ आपके घर का डोमेस्टिक कनेक्शन भी जब्त होगा। सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए है। जिस को लेकर राजस्थान सरकार के खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर 16 फरवरी से 27 फरवरी तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से आदेश मे कहा गया की गठित टीम द्वारा सप्ताहिक न्यूनतम 02 गैस रिफलिंग प्रकरणों / भण्डारण स्थल की जांच करते हुए कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। जिले में शून्य अवैध रिफलिंग / भण्डारण प्रकरण को प्रवर्तन में विफलता माना जायेगा।अभियान अवधि मे घरेलू सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग के क्रम में साप्ताहिक न्यूनतम 10 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, ढाबा, रेस्टोरेण्ट, मिठाई दुकान, फैक्ट्री इत्यादि) की संयुक्त एवं सघन जांच की जायेगी।
अभियान अवधि में प्रत्येक जिला रसद अधिकारी द्वारा साप्ताहिक रूप से न्यूनतम 02 पूर्व रिफिलिंग कार्यवाही स्थलों (जहाँ पूर्व में कार्यवाही की जा चुकी है) को चिन्हित कर सत्यापन किया जावे एवं पुनः दुरूपयोग पाये जाने पर सख्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें। अभियान अवधि में प्रत्येक जिला रसद अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना अंतर्गत प्रति सप्ताह न्यूनतम 50 उपभोक्ताओं के यहां गैस आपूर्ति का फिल्ड स्तर पर सत्यापन किया जावेगा, दुरूपयोग पाये जाने पर संबंधित गैस एजेन्सी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
विधिक कार्यवाही एवं रिपोर्टिंग :-
दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं एलपीजी (विनियमन, आपूर्ति एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत सख्त कार्यवाही की जावे। प्रत्येक जांच कार्यवाही के साथ जांच स्थल / जब्त सिलेण्डर / उपकरण इत्यादि की फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाए। रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफ एवं समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न की जाए। प्रगति रिपोर्ट जिले की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट (संलग्न प्रपत्र संख्या-1,2) और अभियान समाप्ति पर समेकित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (संलग्न प्रपत्र संख्या-3) में विभागीय ईमेल आईडी afcfood-rj@nic.in पर प्रेषित की जाए।
विशेष निर्देश –
यदि अभियान के दौरान कोई जब्ती या FIR दर्ज नहीं होती है, तो संबंधित जिला रसद अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। जिलों की तुलनात्मक रैंकिंग उनके द्वारा जब्त सिलेण्डर / उपकरण और दर्ज प्रकरणों के आधार पर की जाएगी।
अभियान के दौरान जन-जागरूकता हेतु नियमित प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया अपडेट सुनिश्चित किए जाएं। उक्त अभियान पूर्ण गम्भीरता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संचालित करना सुनिश्चित करें।

