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जोधपुर-मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले तस्कर के खिलाफ जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद तस्कर की करीब 3 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह पूरी कार्रवाई बीएनएस कानून की धारा 107 के तहत की गई है।
बता दें कि 30 अक्टूबर 2025 को शास्त्री नगर थाना पुलिस ने आरोपी तस्कर के मिल्कमैन कॉलोनी स्थित एक मकान में दबिश दी थी। इस दौरान 666 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया था। इस पर टीम ने तस्कर सोनाराम उर्फ कर्नल पुत्र मानाराम विश्नोई निवासी गांव लुणावास खारा पुलिस थाना झंवर जोधपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के पांच मामले दर्ज हैं।
दो मंजिला आलीशान मकान बनाया, तीन भूखंड खरीदे पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश, DCP विनित कुमार बंसल के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी की मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत कुर्क करने के लिए कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। इसमें बताया कि आरोपी ने सूर्या नगर सांगरिया में दो मंजिला आलीशान मकान का निर्माण किया है। वहीं ग्राम पाल जोधपुर में तीन भूखंड खरीद रखे थे। इसे अब कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया।
पुलिस कार्रवाई में बासनी थाना अधिकारी नितिन दवे, शास्त्री नगर थाना अधिकारी जुल्फिकार, SI शैतान चौधरी, बासनी थाने के हैड कॉन्स्टेबल रामलाल, गोविंदराम, कॉन्स्टेबल डूंगर सारण, दिनेश नायल शामिल रहे।
