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उदयपुर-उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में नाबालिक का अपहरण कर रेप करने वाले को कोर्ट ने 20 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार परिजनों ने 20 नवंबर 2024 को थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि उनकी 17 साल की भतीजी 16 नवंबर को स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। वह शाम तक घर नहीं आई। स्कूल से पता चला कि वह 14 नवंबर से स्कूल नहीं आ रही है।
परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल करते हुए पीड़िता को दस्तयाब किया और आरोपी हाजाराम को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने बयान में बताया कि आरोपी हाजाराम उसका अपहरण कर उसे जंगल में ले गया था। फिर शाम को खुद के घर ले जाकर उसके साथ जबरन रेप किया। पीड़िता जैसे-तैसे उसके चंगुल से बचकर घर पहुंची। इधर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक पुनमचंद मीणा ने आरोपी के खिलाफ 14 गवाह और 40 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उदयपुर की पॉक्सो-1 कोर्ट के जज अरुण जैन ने हाजाराम को दोषी करार दिया। उसे बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.55 लाख रुपए जुर्माने भरने के आदेश दिए। कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए अदा करने के आदेश दिए।
