PALI SIROHI ONLINE
पाली -31 जनवरी 2026 को जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के समस्त वार्डों में वार्ड सभाओं का आयोजन
पाली, 30 जनवरी। आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया। निर्धारित कार्यक्रमानुसार 29 जनवरी 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है, जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग के निर्देशानुसार 31 जनवरी 2026 को जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के समस्त वार्डों में वार्ड सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावलियों का सार्वजनिक पठन किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए विशेष तिथियां 1 फरवरी 2026 एवं 2 फरवरी 2026 निर्धारित की गई हैं। इन दोनों दिनों में प्रगणक एवं बूथ लेवल अधिकारी प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से आवेदन प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रगणकों को नाम जोड़ने हेतु प्रारूप-प्रथम, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-द्वितीय तथा नाम संशोधन के लिए प्रारूप-तृतीय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं। निर्धारित तिथियों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बूथ स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा जिला स्तर से गठित टीम द्वारा भी निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया एवं स्थानीय मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम की तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी जा रही है, ताकि वे अपने परिजनों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में अवगत करा सकें। राजनैतिक दलों के साथ भी समय-समय पर बैठक आयोजित कर उन्हें कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की जा रही है।
जिला प्रशासन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में अपने नाम मतदाता सूची में जांच लें तथा आवश्यक होने पर नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें, जिससे आगामी पंचायत आम चुनाव-2026 में कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

