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जालोर-सांचौर के बहुचर्चित जालम सिंह हत्याकांड में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आरोपी चनणाराम विश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रकरण के अनुसार, 18 अगस्त 2024 को पुलिस थाना सांचौर में परिवादी अनोप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका छोटा बेटा जालम सिंह हुबली में भागीरथ विश्नोई की लॉज पर काम करता था। इसके बाद भागीरथ विश्नोई ने जालम सिंह पर मुखबिरी का आरोप लगाते हुए 15 लाख की मांग की और जान से मारने की धमकीदी। 17 अगस्त 2024 को जालम सिंह सांचौर जाने के लिए घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। धमकी के बाद बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। वर्तमान में मामला अपर सेशन न्यायाधीश सांचौर में विचाराधीन है। हाईकोर्ट में आरोपी चनणाराम विश्नोई ने यह तर्क दिया कि उसे दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया है तथा मृतक को आई चोटें साधारण प्रकृति की थीं। वहीं, परिवादी की ओर से एडवोकेट निखिल भंडारी ने कहा कि पूर्व में दी गई धमकी, अपहरण व 40 से ज्यादा चोटों के प्रमाण चार्जशीट में हैं। दोनों पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत खारिज की।

