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*पाली जिले में धातु निर्मित मांझा और पतंगबाजी पर रहेगा प्रतिबंध*
पाली, 31 दिसम्बर। जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने आदेश जारी कर मकर सक्रान्ति पर्व 2026 के दौरान पतंगबाजी के लिए धातु निर्मित मांझा जिसमें सिंथेटिक, नायलोन, प्लास्टिक या चाईनीज मांझा और खतरनाक सामग्री जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का उपयोग किया जाता है, के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश इस प्रकार के मांझे के उपयोग से होने वाले जान-माल के नुकसान, पक्षियों के लिए खतरे और विद्युत आपूर्ति में रुकावट को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पाली जिले की सीमा में धातु निर्मित मांझे की थोक और खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा, पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए, प्रातः 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आज बुधवार को मध्यरात्रि से लागू हो गया है और 20 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसे सार्वजनिक हित में जारी किया गया है और पाली जिले के प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। पाली जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें।

