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पाली-पाली में एक नाबालिग का शादी की नीयत से किडनैप कर रेप करने के मामले में शुक्रवार को पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के न्यायाधीश निहालचंद ने फैसला सुनाया। किडनेप कर पीड़िता से 21 दिन में किया कई बार किया था दुष्कर्म, अब 9 महीने बाद आया फैसला है। इसमें दोषी को आजीवन कठोर कारावास की जेल सुनाई।
यह था मामला
कोर्ट के वरिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीप सिंह सोनगिरा ने बताया कि पाली जिले के सिरियारी थाने में एक मार्च 2025 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि 28 फरवरी 2025 को उसकी 17 साल की बेटी अपने ताऊ के यहां जाने का कहकर घर से निकली लेकिन वहां नहीं पहुंची।
पता किया तो सामने आया कि आरोपी उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा।
होटल में रखा, 21 दिन में किया कई बार रेप
पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में बताया कि आरोपी उसे शादी की नीयत से जबरदस्ती ले गया। कामलीघाट, भीम, अहमदाबाद ले में होटल में उसके साथ 21 दिन के भीतर कई बार ज्यादती की।
9 महीने बाद आया फैसला
मामले में पाली पोस्को कोर्ट संख्या तीन के जज निहालचंद ने 19 दिसम्बर 2025 को फैसला सुनाया, जिसमें 22 साल के अभियुक्त को नाबालिग का किडनैप करने और उसके साथ कई बार रेप करने का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।
