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खीमाराम मेवाडा/पिन्टु अग्रवाल
*एकमुश्त समाधान योजना में ऋण पर देय साधारण एवं दण्डनीय ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट, लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर*
पाली, 19 दिसम्बर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, सफाईकर्मी/स्वच्छकार एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 लागू की गई है।
अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक ज्योति प्रकाश अरोड़ा ने बताया कि निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए ऋण लेने वाले अनेक लाभार्थी समय पर किश्तें जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण उन पर साधारण ब्याज के साथ-साथ दण्डनीय (पेनल्टी) ब्याज भी देय हो गया है। ऐसे ऋणियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक का संपूर्ण बकाया मूलधन एकमुश्त जमा कराने पर साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि जो ऋणी निर्धारित अवधि में एकमुश्त समाधान योजना का लाभ नहीं लेंगे, उनसे बकाया मूलधन के साथ-साथ साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज भी वसूला जाएगा। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु इच्छुक ऋणी कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, कक्ष संख्या 34, जिला परिषद, कलेक्ट्रेट परिसर, पाली से संपर्क कर सकते हैं।
