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आबूरोड-रेलवे न्यायालय ने हिरासत के दौरान मारपीट करने के मामले में परिवादी की तरफ से पेश परिवाद पर प्रसंज्ञान लिया है। जानकारी के अनुसार दिसम्बर 2023 में आबूरोड निवासी बाबूलाल ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) आबूरोड की हिरासत के दौरान मारपीट एवं जबरन स्वदोष स्वीकार कराने का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे न्यायालय जोधपुर महानगर में परिवाद प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद 07 मई 2025 एवं 04 दिसंबर 2025 को रेलवे न्यायालय ने आरपीएफ आबूरोड के तत्कालीन थानाधिकारी विकास मीणा, उप निरीक्षक मनोज गुर्जर, कांस्टेबल उदय सिंह, रोहिताश एवं पदम सिंह के साथ डॉ. भरत बमणिया के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही चलाने हेतु प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायालय में तलब करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादी बाबूलाल की ओर से न्यायालय में एडवोकेट अर्पित सुराणा द्वारा पैरवी की जा रही है।

