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उदयपुर-उदयपुर में पत्नी के हत्यारे पति को कोर्ट ने फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई है। युवक ने प्रेमिका के साथ रहने लिए पत्नी का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या की थी।
मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
एडीजे राहुल चौधरी ने फैसले में लिखा-
” अभियुक्त प्रेमलाल को धारा 302 भारतीय दंड सहिता के अपराध के आरोप में मृत्युदंड से दंडित किया गया है। कोर्ट आदेश देती है कि अभियुक्त को गर्दन से तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए।
ووएडीजे राहुल चौधरी ने गंभीर प्रकृति के इस अपराध को ‘विरल से विरलतम’ श्रेणी का माना।
तीन साल पहले मिला था पत्थर से सिर कुचला शव
मावली कोर्ट के अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने बताया- उदयपुर के पुलिस थाना घासा क्षेत्र के सिंधु के बीड़े का यह मामला है। वहां 14 जनवरी 2023 को एक महिला का शव मिला था। उसका चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ था। मृतका के पिता ने इस संबंध में बेटी के पति के खिलाफ घासा थाने में मामला दर्ज करवाया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों से पूछताछ की गई। 67 दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। बहस और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
