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सिरोही-सिरोही | जिला मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी ने जिले के संबंधित अधिकारियों को वायु-ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसमें बताया कि प्रदूषण रोकने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली की ओर से दीपावली के अवसर पर पटाखे जलाने के लिए जारी आदेश के अनुसार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जला जाएंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में जोर से आवाज करने वाले पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

