घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉकः डीएसओ बोले- 25 दिन का अंतराल जरूरी, हॉस्पिटल, हॉस्टलों में कॉमर्शियल सप्लाई जारी रहेगी
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जोधपुर-मध्यपूर्व एशिया में चल रहे युद्ध के हालात को देखते हुए भारत सरकार ने गैस आपूर्ति को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नई गाइडलाइंस के बाद जोधपुर जिला रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पहले की तरह ही सुचारू रूप से जारी रहेगी। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी तरह की घबराहट (पैनिक) का शिकार न हों और बाजार में फैल रही अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें।
दो बुकिंग के बीच 25 दिन का गैप जरूरी
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि नए सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत अब घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए दो बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतराल जरूरी कर दिया गया है। उपभोक्ता अपनी पिछली बुकिंग से 25 दिन की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद ही नए गैस सिलेंडर की बुकिंग कराएं, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी या कतारों का सामना न करना पड़े।
कॉमर्शियल गैस पर नियंत्रण, लेकिन आवश्यक सेवाओं को छूट
अधिकारी ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए व्यावसायिक (कॉमर्शियल) गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को नियंत्रित और सीमित किया गया है। हालांकि, आम जनता से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को इस पाबंदी से पूरी तरह बाहरकिसी बाधा के जारी रहेगी।
जिले में पर्याप्त स्टॉक, कालाबाजारी पर होगी जेल
रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जोधपुर जिले में तीनों प्रमुख ऑयल कंपनियों- एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार (स्टॉक) मौजूद है। विभाग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई गैस एजेंसी संचालक या अन्य व्यक्ति घरेलू सिलेंडरों का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या व्यावसायिक उपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955’ के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी समस्या, शिकायत या कालाबाजारी की सूचना देने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0291-2650349 एवं 0291-2650350 अथवा राजस्थान संपर्क के टोल-फ्री नंबर 181 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं।
