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सिरोही-विशेष न्यायालय एनडीपीएस की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने डोडा पोस्त तस्करी के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश के दो आरोपियों को 11-11 साल का कठोर कारावास और प्रत्येक पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
मामला 12 मई 2019 का है, जब रेवदर थाना पुलिस ने वासन तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक लोडिंग टेंपो की तलाशी ली। वाहन के दोनों चेसिस के बीच छिपाकर रखे गए 9 कट्टों में कुल 220 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दो आरोपियों – खेड़ा खदान निवासी विक्रम सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह और मदारीपुरा निवासी मुनीर खान पुत्र रईस को गिरफ्तार कर लिया।
लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने न्यायालय में मजबूत पैरवी करते हुए 19 गवाहों की गवाही और 81 दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए यह फैसला सुनाया। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कानून की सख्ती को दर्शाता है।