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खीमाराम मेवाडा
*पंचायत चुनाव: नामांकन के दौरान रैली पर रोक, वाहनों की संख्या निर्धारित*
पाली, 8 अक्टूबर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों की भीड़ तथा वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
निर्देशों के अनुसार, नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे। नामांकन के दौरान उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
इसी प्रकार रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में वाहनों की संख्या भी निर्धारित की गई है। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार को अधिकतम तीन वाहन, पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार को अधिकतम दो वाहन तथा सरपंच पद के उम्मीदवार को अधिकतम एक वाहन लाने की अनुमति होगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि उम्मीदवार द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली जाती है, तो नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आने वाले वाहनों पर होने वाला व्यय उम्मीदवार के कुल चुनावी व्यय में शामिल किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित संख्या में ही व्यक्तियों एवं वाहनों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाए रखा जाए।





