पाली जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
PALI SIROHI ONLINE
खीमाराम मेवाडा/पिंटु अग्रवाल
पाली जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
पाली, 28 मार्च। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एलपीजी सिलेण्डरों की निर्बाध आपूर्ति एवं स्टॉक के संबंध में जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला रसद अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी (एलपीजी) के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
जिले में एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डरों का पर्याप्त स्टॉक है। उपभोक्ताओं को बुकिंग एवं FIFO सिस्टम के अनुसार 5-7 दिन में आपूर्ति की जा रही है। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर की डिलीवरी आधार जनित ओटीपी एवं Digital Booking and Delivery Authentification through code (DAC) द्वारा ही की जायेगी। जिला कलक्टर के निर्देशन में गठित जांच दल द्वारा जिले के गैस एजेन्सी गोदाम एवं प्रतिष्ठानों का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है।
साथ ही उक्त दल जिले में गैस एजेन्सियों का भौतिक निरीक्षण कर गैस आपूर्ति पर सतत निगरानी की जा रही है। एलपीजी सिलेण्डरों की जमाखोरी, कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण और व्यावसायिक उपयोग पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश, 2000 की सुसंगत धाराओं व नियमों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) भी दर्ज कराई जायेगी।
बैठक में निर्देश दिये गये कि जिले में पाली शहर, सुमेरपुर, साण्डेराव व फालना में घरेलू पाईप लाईन (PNG) के माध्यम से जारी कनेक्शनधारियों को शतप्रतिशत गैस की आपूर्ति की जा रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा रही है। अतः जो भी उपभोक्ता या होटल रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादि व्यावसायिक प्रतिष्ठान पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते है, तो संबंधित कम्पनी आईजीएल में आवेदन कर कनेक्शन प्राप्त कर सकते है।
जिन उपभोक्ताओं के घर में पीएनजी कनेक्शन है, ऐसे उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन संबंधित गैस एजेन्सी में समर्पित करे एवं किसी प्रकार की बुकिंग या सिलेण्डर रिफील प्राप्त नहीं करे। अन्यथा ऐसे उपभोक्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिले में एलपीजी के साथ साथ पैट्रोल, डीजल, सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक है। उक्त संबंध में उपभोक्ता किसी भी भ्रामक विज्ञापन या अफवाहों पर ध्यान नहीं देवे।
खाद्य विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा अवगत कराया कि सभी कमर्शियल/इंडस्ट्रियल LPG उपभोक्ता अपनी संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उपभोक्ता के रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी कमर्शियल LPG का वितरण नहीं किया जाएगा।
यदि उपभोक्ता ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनी के माध्यम से LPG लाइनें उपलब्ध हैं, तो उपभोक्ता को सबसे पहले CGD के साथ PNG कनेक्शन के लिए लागू रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा; इसके बाद, CGD द्वारा वास्तविक कनेक्शन दिए जाने की प्रतीक्षा करते हुए, उपभोक्ता कमर्शियल LPG प्राप्त कर सकता है।
उपभोक्ता एलपीजी गैस आपूर्ति के संबंध में 181, 112 तथा उपभोक्ता मामलात विभाग की हैल्पलाईन नम्बर 14435 तथा जिला रसद कार्यालय पाली के कन्ट्रोल रूम 02932-251007 पर शिकायत कर सकते है।

