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*उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए विभाग सख्त*
*पाली जिले में पैकेज कमोडिटी प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण, 6 हजार रुपये का जुर्माना*
पाली, 7 अक्टूबर। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा विधिक माप संबंधी प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाली जिले में 5 से 7 अक्टूबर तक पैकेज कमोडिटी से संबंधित प्रतिष्ठानों का व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी विष्णुदत्त ने बताया कि पाली में मंगलवार को ओसवाल फूड्स, चामुंडा इंडस्ट्रीज एवं नूतन टी सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पैकेज कमोडिटी नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार पैकेजों पर अंकित नेट मात्रा, आवश्यक घोषणाओं तथा प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जा रहे कांटा-बांट एवं अन्य माप उपकरणों की जांच एवं तकनीकी परीक्षण किया गया।
औचक निरीक्षण के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार जांच की गई। जांच में पैकेजिंग संबंधी आवश्यक दस्तावेजों तथा कांटा-बांट के सत्यापन से संबंधित अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विभाग द्वारा बताया गया कि आगामी दिनों में भी जिले में संचालित विभिन्न फर्मों एवं प्रतिष्ठानों का नियमित एवं औचक निरीक्षण जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही मात्रा एवं सही जानकारी के साथ वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विधिक माप विज्ञान संबंधी मानकों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करना है।
विभाग ने जिले के समस्त व्यापारियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे केवल सत्यापित एवं प्रमाणित कांटा-बांट तथा माप उपकरणों का ही उपयोग करें तथा पैकेजिंग एवं आवश्यक घोषणाओं से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।





