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नागौर के मेड़ता के पोक्सो न्यायालय संख्या-1 ने पांच वर्षीय एक मासूम को बहला-फुसलाकर ले जाने और बलात्कार करने के 8 माह पुराने प्रकरण में आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
पीड़िता के पिता ने मई 2024 में थाने में आरोपी के खिलाफ उसकी 5 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि दोपहर के समय उसकी पत्नी और माता-पिता घर में सो रहे थे एवं बच्ची घर में खेल रही थी। तभी आरोपी घर के पास आया और मासूम को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर वहां बलात्कार किया।
इस प्रकरण में अब मेड़ता के पोक्सो कोर्ट-1 की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपी मकराना थाना क्षेत्र निवासी महेश उर्फ कानाराम बंजारा को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
देह शोषण का मामला दर्ज
वहीं अश्लील फोटो की आड़ में विवाहिता के देह शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। विवाहिता ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी बच्ची को खिलाने के बहाने पड़ौस का एक युवक उसकी अश्लील फोटो खींचने का कहकर उसे धमकाने लगा। फोटो वायरल करने के नाम पर धमकी देकर उसका देह शोषण करता रहा। बाद में इन फोटो को उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।