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सिरोही-राजस्थान आबकारी नियम के तहत आबकारी विभाग के पंजीकृत स्थल वाणिज्यिक समारोह स्थल पर शराब पार्टी के लिए आयोजक को आकस्मिक अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है। ओकेजनली लाइसेंस के लिए पूर्व वाणिज्य समारोह स्थल का आबकारी विभाग के पंजीकृत स्थल के रूप में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण करवाया जाना जरूरी है। आबकारी विभाग की ओर से न्यू ईयर व अन्य समारोह में शराब पार्टियों का आयोजन होने की संभावना को लेकर टीमें बनाई जो ऐसी जगहों का निरीक्षण कर जांच करेगी।
जिला आबकारी अधिकारी अजय जैन ने बताया कि वर्तमान में सिरोही जिले में संचालित जिन होटल इकाइयों अथवा वाणिज्यिक समारोह स्थलों का पंजीकरण आबकारी विभाग के पंजीकृत स्थल के रूप में नहीं है। उनकी ओर से समारोह में यदि शराब पार्टी करना पाया जाता है, तो आबकारीनियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में 2025 तथा अन्य समारोहों में वाणिज्यिक समारोह स्थल पर शराब पार्टी किए जाने की आशंका देखते हुए विशेष आबकारी दल का गठन किया है, होटल इकाई में शराब भंडारण व उपयोग के संबंध में जांच की जाएगी।
ऑनलाइन करवा सकते हैं पंजीकरण
आबकारी विभाग की ओर से पत्र जारी कर ऐसी समस्त होटल इकाइयों को सूचित किया है कि वे संचालित होटल इकाई का पंजीकरण आबकारी विभाग के पंजीकृत स्थल के रूप में करवाना चाहते हैं, तो वे एसएसओ आईडी के माध्यम https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर लॉगइन कर दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आबकारी प्रावधानों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।