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पाली-पाली में घर में नाबालिग लड़की को अकेला देख कर एक युवक ने उससे छेड़छाड़ करते हुए रेप करने का प्रयास किया था। मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज जगदीश जाणी ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अभियुक्त संदीप को छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया- ब्यावर जिले के जैतारण थाने में 17 मई 2024 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया- 15 मई 2024 को मैं काम पर गया हुआ था। पत्नी मनरेगा काम पर गई हुई थी।
पीछे 17 साल की बेटी घर पर अकेली थी। यह देख दोपहर करीब 1 बजे आरोपी घर में जबरदस्ती घुसा। उसने कैंची से बेटी पर वार किया और डराकर उससे छेड़छाड़ कर रेप करने का प्रयास करने लगा। बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे घायल कर दिया।
बेटी उसके चंगुल से छूटकर घर से बाहर आ गई। इसके बाद आरोपी चला गया और जाते-जाते धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो तेरे पिता और भाई को चाकू से मार दूंगा। रिपोर्ट में बताया- शाम को जब पत्नी घर पहुंची तो बेटी ने रोते हुए आपबीती सुनाई।
पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्जकर जांच शुरू की और मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा गया।
मामले में पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज जगदीश जाणी ने 18 दिसम्बर को फैसला सुनाया। जिसमें ब्यावर जिले के जैतारण थाना क्षेत्र निवासी आरोपी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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