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जोधपुर-कर्मचारी नेता शंभूसिंह की ओर से शिक्षा मंत्री के खिलाफ शहर में होर्डिंग लगाने के बाद उसे निलम्बित करने का आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। विभाग ने 19 सितम्बर को यह आदेश जारी किया था।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर याचिकाकर्ता का अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहींकिया जा सकता। उसके ड्यूटी पर बने रहने से न केवल जांच अधिकारी पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा, बल्कि अन्य कर्मचारियों में भी अनुशासनहीनता और गलत संदेश जाएगा। इसके अलावा, यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि उसके व्यवहार का उन छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो उससे सीखेंगे, वे छात्र जो देश का भविष्य हैं।