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खीमाराम मेवाड़ा-पिन्टू अग्रवाल
पाली-मनरेगा 14 शिकायतो पर निर्णय पारित कर राशि रु 7,68,111 की वसूली प्रस्तावित
पाली, 13 दिसम्बर। पाली जिले के अधीन ग्राम पंचायतो में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा कार्यों से सम्बंधित अनियमितताओं की शिकायतो पर लोकपाल द्वारा संज्ञान लेते हुए नरेगा अधिनियम की धारा 15 अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारियो के दायित्वो के निर्वहन के लिए शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कार्यवाही नहीं करने एवं शिथिलता बरतने के परिणाम स्वरूप 14 शिकायतो पर निर्णय पारित कर राशि रु 7,68,111/ की वसूली प्रस्तावित की गई।
जिला लोकपाल (मनरेगा) ने बताया कि पंचायत समिति, सुमेरपुर से सम्बंधित 6. जैतारण से संबंधित 3. मारवाड जंक्शन से सम्बंधित 2, रानी से संबंधित 3 शिकायतो पर निर्णय पारित किया गया जिसमें वसूली के अलावा मेटो द्वारा अनियमितता किये जाने के कारण नरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्यवाही कर ब्लैक लिस्ट किये जाने एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 336 एवं 340 के तहत कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई है।
उन्होंने बताया कि शिकायतों की समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायतो में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, एवं ग्राम विकास अधिकारियो की निरीक्षण एवं कार्य प्रणाली में अनियमितता दृष्टिगत हुई तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायको के कार्यस्थल का निरीक्षण किये बिना ही नाप दर्ज कर श्रम दरों के मूल्यांकन की स्थितियां पाई गई जिससे या तो श्रमिको को बिना कार्य के भुगतान हो रहा था अथवा मशीन (जे.सी.बी एवं अन्य साधन) से कार्य कराने के एवज में अप्रत्यक्ष रूप से धनार्जन की व्यवस्था पाई गई जिसमे सम्बंधित सरपंचो के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है।