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सिरोही-सिरोही पॉक्सो विशेष न्यायालय के जज अनूप कुमार पाठक ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग को पहले बहला फुसलाकर ले जाने, उसका रेप करने और आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 1 लाख 80 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
पॉक्सो विशेष न्यायालय के विशेष विशिष्ट लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार जिले के एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर आरोपी ने उसका रेप किया। आपत्तिजनक फोटो के जरिए आरोपी बेटी पर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था।
पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया तथा जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा की तरफ से पेश किए गए तर्कों से सहमत होते हुए पॉक्सो विशेष न्यायालय के जज अनूप कुमार पाठक ने आरोपी युवक को 20 साल का कठोर कारावास तथा अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 1 लाख 80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।