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पाली-पाली में डेढ़ साल पहले एक नाबालिग को शादी की नीयत से अपहरण कर ले जाने और उसे पत्नी की तरह रखकर रेप कर एक बच्ची की मां बनाने के मामले में बुधवार 20 नवम्बर 2024 को पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के जज जगदीश जाणी ने सुनवाई की। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सूनने के बाद अभियुक्त नैनूलाल को नाबालिग का अपहरण उससे जबरदस्ती कर उसे मां बनाने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या 2 विशिष्ठ लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया कि पाली जिले के सोजतरोड थाने में 9 फरवरी 2023 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि उसके पास नैनूलाल पुत्र ओमप्रकाश कोयला का काम करता था। जो 8 फरवरी 2023 की रात को उसकी नाबालिग भतीजी को शादी की नीयत से अपहरण कर ले गया। रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग भतीजी अपने साथ घर में रखे चांदी के जेवर और 25 हजार रुपए भी ले गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और नाबालिग और आरोपी की तलाश शुरू की। पांच महीने पहले पुलिस ने आरोपी भीलवाड़ा जिले के अमरावासी देवली (हनुमान नगर) निवासी 22 साल के नैनूलाल पुत्र ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले में आज 20 नवम्बर 2024 को पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के जज जगदीश जाणी ने सुनवाई की। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सूनने के बाद अभियुक्त नैनूलाल को नाबालिग का अपहरण उससे कई बार रेप कर मां बनाने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
नाबालिग ने दिया बेटी को जन्म
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायाधीश के सामने तर्क रखा कि आरोपी ने नाबालिग को अपने साथ पत्नी की तरह रखा है। जिससे उन्हें एक बेटी का भी जन्म हुआ। आरोपी यंग है और परिवार में कमाने वाला अकेला है। इससे पहले उसके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है। इसलिए नमी बरती जाए। इस पर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी जब नाबालिग को भगाकर ले गया था उसकी उम्र 16 साल से भी कम थी। उससे आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और उसे एक बच्ची की मां बना दिया। क्योंकि पीड़िता नाबालिग है। ऐसे में उसकी सहमति भी मान्य नहीं है। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी को नाबालिग के अपहरण और रेप का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।