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जैतारण। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय जैतारण के न्यायाधीश ने डोडा तस्करी के आरोप में अभियुक्त हनुमानराम को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक जबर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 6 अगस्त को तत्कालीन आनन्दपुर कालू एसएचओ भरतसिंह देवासी ने बोलेरो से 7 टाट की बोरियां व बोरा, तीन प्लास्टिक के बोरे व एक प्लास्टिक कट्टे में डोडा पकड़ा था। हनुमानराम पुत्र नरसिंगराम विश्नोई निवासी सिरमण्डी थाना औसियां को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने हनुमानराम को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
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