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सिरोही।सिरोही थाना क्षेत्र में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास की सजा दी है। सेशन न्यायाधीश सिरोही रुपा गुप्ता ने निर्णय पारित कर पुलिस थाना बेकरिया जिला उदयपुर निवासी आरोपी बताराम उर्फ वनाराम को 10 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323 में एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपए, धारा 341 में एक माह कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला ने बताया कि 02 सितंबर 20 को परिवादिया ने पुलिस थाना महिला थाना सिरोही में लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि वह रीको फैक्ट्री में मजदूरी कर शाम 6 बजे घर जा रही थीं। पीछे से मोटर साईकिल लेकर एक व्यक्ति आया तथा रोककर उसे पकड़ा तथा उसके द्वारा विरोध करने पर धक्का देकर नीचे गिरा कर दुष्कर्म किया।