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भीनमाल-सरकार ने पुराने ट्रैक्टर और दुपहिया वाहनों के पेंडिंग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए एमनेस्टी योजना लागू की है। इस योजना का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है। अगर इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कराया गया, तो वाहन मालिकों को नियमों के हिसाब से लेट फीस और जुर्माना देना पड़ सकता है।
जिला परिवहन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने वाहन मालिकों से गुजारिश की है कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा लें।
इस योजना के तहत, योग्य कृषि ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पर लेट फीस और जुर्माने की अधिकतम राशि 5 हजार रुपए तय की गई है। वहीं, दुपहिया वाहनों के लिए यह राशि 2,500 रुपए है। नियमों के हिसाब से योग्य वाहन मालिकों को यह राहत दी जा रही है।
परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिन वाहन मालिकों के ट्रैक्टर या दुपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल बाकी है, वे जरूरी कागजात के साथ संबंधित परिवहन ऑफिस या पोर्टल से 30 सितंबर से पहले रिन्यूअल का काम पूरा कर लें। इससे उन्हें इस खास योजना का फायदा मिल पाएगा।


