
PALI SIROHI ONLINE
जोधपुर-जोधपुर के लूणी थाने में एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश की महिला से शादी करने से नाराज होकर पंचों की ओर से समाज से बहिष्कृत करने पर अब मामला दर्ज करवाया है।
थाने में दी रिपोर्ट में राजाराम पालीवाल ने बताया कि उसने अपने परिवार वालों की इच्छा से समाज की एक युवती जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है उससे 3 दिसंबर 2022 को शादी की थी। इससे नाराज होकर 26 जून 2024 को समाज के पंचों ने दंडी स्वामी आश्रम बठिंडा में समाज की पंचायत बुलाई। यहां पर उनके परिवार को यह कहकर बहिष्कार कर दिया गया कि उन्होंने दूसरे समाज की लड़की से शादी की है, जबकि उन्होंने इसके प्रूफ भी दिए कि वह उनके ही समाज की लड़की है। उसके बावजूद समाज के पंच नहीं माने। इसके बाद 31 जुलाई को समाज के पंचों ने मध्य प्रदेश जाकर भी लड़की के परिवार वालों के बारे में जानकारी लेकर आए।
समाज के पंचों ने 16 अगस्त 2024 को बैठक बुलाई जिसमें यह कहकर उनके समाज को बहिष्कृत कर दिया गया कि उन्होंने दूसरे समाज की लड़की से शादी की है। इतना नहीं 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। जिसे नहीं देने पर दिन भर उसे और उसके परिवार को बंधक बना दिया। बाद में रुपए देने पर उन्हें छोड़ा गया। वर्तमान में समाज में गांव के लोगों ने उनसे बात करना भी छोड़ दिया है।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि वो खुद दिव्यांग है। उनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है उनके पिता को फसल बीमा का मुआवजा मिला था उसमें से 10 लाख रुपए पंचों ने डरा धमका कर ले लिए और अब 21 लाख रुपए देने की मांग की जा रही है। यह रुपए नहीं देने पर डराया और धमकाया भी जा रहा है।
उसको लेकर अब पीड़ित ने देवाराम पुत्र भप्पाराम निवासी बा, कालूराम पुत्र रघुनाथ राम निवासी काकेलाव, देवकरण पुत्र श्रीकिशन, देवी लाल पुत्र आसुराम निवासी काकेलाव, मांगीलाल गोद पुत्र गणेशाराम निवासी चंदलाई, नरसिंह राम पुत्र शिवलाल निवासी लोलावास, चुन्नीलाल पुत्र रघुनाथ राम, मिश्रीलाल निवासी भटिंडा, दलाराम पुत्र पोलाराम, प्रेमसुख पुत्र चुन्नीलाल निवासी दूदिया, आसाराम पुत्र करपाराम निवासी गांव चंदासानी सहित 100 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्जकरवाया।


