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खीमाराम मेवाडा
*नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान विजयी जुलूस पर रहेगी रोक*
पाली, 3 सितंबर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में आम चुनाव-2026 की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है।
आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार सदस्य पदों के लिए प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 तथा द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को होगा। मतगणना 14 सितंबर 2026 को निर्धारित है। वहीं नगरीय निकायों के अध्यक्ष पदों का निर्वाचन 21 सितंबर तथा उपाध्यक्ष पदों का निर्वाचन 22 सितंबर 2026 को कराया जाना निर्धारित है।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) लागू करते हुए यह निश्चित किया गया है कि निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा विजयी जुलूस नहीं निकाला जाए।


