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खीमाराम मेवाड़ा
*नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर शस्त्र जमा कराने के आदेश*
पाली, 22 अगस्त। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करवाने तथा जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने पाली जिले में अधिवासित एवं वर्तमान में निवासरत शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने में जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार पाली जिले में निवासरत ऐसे शस्त्रधारी, जिनके शस्त्र अनुज्ञापत्र किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं तथा जिले के बाहर के अनुज्ञापन अधिकारियों द्वारा जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र रखने वाले शस्त्रधारी भी अपने शस्त्र तत्काल संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जमा करवाएंगे। जमा करवाए गए शस्त्र आगामी चुनाव की मतगणना के परिणाम जारी होने के सात दिवस पश्चात संबंधित पुलिस थाने से पुनः प्राप्त किए जा सकेंगे।
जिले के सभी पुलिस थानों में जमा करवाए गए शस्त्रों की संकलित सूची पुलिस थाना वार प्रतिदिन जिला पुलिस अधीक्षक पाली एवं संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाएगी।
’’इन श्रेणियों को शस्त्र जमा कराने से रखा गया है मुक्त’’
आदेश के तहत बैंक शाखाओं एवं बैंक शाखाओं में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी, ऐसे शूटिंग खिलाड़ी जो इस अवधि में अपने शस्त्रों से राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं अथवा आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए निशानेबाजी का अभ्यास करना चाहते हैं, शस्त्रधारी जिन्हें आधिकारिक ड्यूटी के लिए आधिकारिक शस्त्र उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें बैंक सुरक्षा कर्मी, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड तथा कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत राज्य एवं केन्द्र सरकार के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं, को शस्त्र जमा कराने से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त मंदिर, कंपनियों एवं विभिन्न संस्थाओं की सुरक्षा में नियुक्त सुरक्षा गार्ड भी इस आदेश के दायरे से मुक्त रहेंगे।
*’’आत्म सुरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति हेतु आवेदन’’*
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त श्रेणियों के अलावा कोई अनुज्ञापत्रधारी आत्म सुरक्षा अथवा किसी अन्य उचित कारण से शस्त्र अपने पास रखना चाहता है तो वह संबंधित पुलिस थाना अधिकारी को आगामी ’’28 अगस्त 2026’’ तक कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
थाना अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के आवेदन के साथ जांच रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक, पाली के माध्यम से तत्काल जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली को भेजी जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा तथा तदनुसार आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।
आदेश की व्यापक जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए इसे सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने तथा प्रचार-प्रसार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की पालना नहीं करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध ’’आर्म्स एक्ट, 1959’’ के प्रावधानों एवं ’’भारतीय न्याय संहिता की धारा 223’’ के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


