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चुनाव से पूर्व-कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन में छूट को कैबिनेट की मंजूरी:  यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को भी मंजूरी मिलने की संभावना

Pintu Aggarwal by Pintu Aggarwal
August 13, 2026
in Local
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PALI SIROHI ONLINE

जयपुर-पंचायत-निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सरकार ने प्रदेश के आमजन और कर्मचारियों को लेकर कई अहम फैसले किए। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) और ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी है। यह दोनों विधेयक 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में रखे जाएंगे।

प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को प्रमोशन के लिए आवश्यक सेवा में 2 साल की छूट देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस छूट की घोषणा सरकार ने बजट में की थी, लेकिन कैबिनेट से अनुमोदन नहीं होने के चलते नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा था। अब पिछले 3 साल में इस छूट का लाभ नहीं लेने वाले सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। ऐसे कर्मचारियों को तय अनुभव में 2 साल की छूट मिल सकेगी।

विवाह-तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10 हजार का जुर्माना

कैबिनेट ने यूसीसी बिल का भी अनुमोदन किया। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारा मकसद एक प्रदेश एक कानून की भावना को परिपूर्ण करना है। इस एक्ट में तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण, लिव-इन रिलेशनशिप व्यवस्था को व्यस्थित बनाना है। इस एक्ट से आदिवासी और जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों को बाहर रखा गया है।

कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन 60 दिन में करानाअनिवार्य होगा। लिव-इन रिलेशनशिप की शुरूआत और समाप्ति की जानकारी देनी होगी। तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10 हजार का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

खेजड़ी-रोहिड़ा समेत 29 पेड़ काटना प्रतिबंधित

मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया- कैबिनेट बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए संत समुदाय की भावनाओं और पर्यावरण प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कल्प वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा (राज्य वृक्ष) सहित कुल 29 पेड़ों को काटना इस बिल में प्रतिबंधित किया गया है। अगर विशेष परिस्थितियों मे काटना पड़े तो अनुमति और उसके बदले में पेड़ लगाने और उसके रखरखाव का प्रावधान इस बिल में किया गया हैं।

बिना अनुमति पेड़ काटने पर 1 लाख का जुर्माना और 1 साल सजा

ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट में दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माने और 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत भूमि (500 मीटर तक छोड़कर) पर भी यह कानून लागू होगा।

अगर पेड़ काटना जरूरी है तो सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। मंजूरी पर 10% ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। अगर व्यक्ति पेड़ लगाने में असमर्थता जताता है तो उसे निश्चितराशि जमा करानी होगी। उस राशि के उपयोग से सरकार पेड़ लगवाएगी।

1 से ज्यादा शादी पर पूर्ण रोक रहेगी

प्रदेश में यूसीसी कानून बनने के बाद बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) पूर्ण प्रतिबंधित होगी। पुर्नविवाह करने में पूरी छूट रहेगी। पहले कई समुदायों में पुर्नविवाह प्रतिबंधित था। उत्तराधिकार के तहत सभी धर्मों में अब पुत्र-पुत्रियों को समान अधिकार मिलेगा।

पहले कई कानूनों में पुत्र को ज्यादा संपत्ति का प्रावधान था। पहले पिता के सामने बेटे की मृत्यु होने पर पोते को संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन यूसीसी में अब पोते को भी संपत्ति में पूरा अधिकार दिया गया है।

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