PALI SIROHI ONLINE
पाली-पाली में 8 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए दोषी को साढ़े 3 साल की कैद और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में गवाह अपने बयानों से मुकर गए। इसके बाद पुलिस जांच और FSL रिपोर्ट को आधार बनाकर जज ने सजा सुनाई।
विशिष्ठ न्यायाधीश (NDPS प्रकरण पाली) के अपर सेशन जज शरद तंवर ने एक फैसला सुनाया। इसमें 8 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए मोहम्मद फयाज (28) पुत्र मो. शफी को दोषी माना।8 साल पहले किया था गिरफ्तार, जमानत पर छूटा
कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक निखिल व्यास ने बताया-पाली की कोतवाली थाना पुलिस ने 23 नवम्बर 2018 को रामलीला मैदान के निकट मोहम्मद फयाज को आठ ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। वह स्मैक बेचने की फिराक में था।
आरोपी ने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से स्मैक खरीदना बताया था। उसे 23 नवम्बर 2018 गिरफ्तार कर कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। 9 जनवरी को 2019 को वह जमानत पर रिहा हो गया।
पुलिस जांच रिपोर्ट को बनाया सजा का आधार
पाली में विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण पाली के अपर सेशन न्यायाधीश शरद तंवर ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद बुधवार 22 जुलाई को फैसला सुनाया।
दोषी करार किया गया फयाज पाली शहर के इंद्रा कॉलोनी का रहने वाला है।

