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जैतारण-राजस्थान हाईकोर्ट ने जैतारण नगरपालिका अध्यक्ष रामस्वरूप भाटी के निलंबन आदेश को स्थगित कर दिया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की पीठ ने 26 मई को जारी निलंबन आदेश पर रोक लगाई है। यह मामला 2021 में ‘शहरों के संग अभियान’ के तहत जारी किए गए पट्टों से जुड़ा है।
भाटी का कहना है कि उन्होंने अध्यक्ष के रूप में केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। सभी पट्टे संबंधित अधिकारियों की जांच और अनुमोदन के बाद जारी हुए थे। 2023 में पांच सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इन पट्टों को रद्द कर दिया गया।
कोर्ट ने पट्टे रद्द होने के दो साल बाद निलंबन आदेश जारी करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी नए तथ्य के यह आदेश दिया गया। साथ ही अन्य समिति सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे राज्य सरकार का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन प्रतीत होता है।
कोर्ट ने नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी को सभी संबंधित दस्तावेज सील करके न्यायिक अधिकारी को देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को अधिकार मिला है कि अगर याचिकाकर्ता जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो वह स्थगन आदेश को रद्द करवाने के लिए आवेदन कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। न्यायिक जांच दो महीने में पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।